वित्त वर्ष 2024‑25 (Assessment Year 2025‑26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की जरूरी जानकारी इस लेख में दी गई है। जानें कि आखिरकार ITR की अंतिम तिथि क्या है, यदि पैनल्टी चुकाते हैं तो कितना लगाया जाएगा, और अगर डेडलाइन छूट गई तो क्या विकल्प हैं।
💼 ITR Filing की मुख्य डेट्स (मेडमिक जानकारी)
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मूल ड्यू डेट: 31 जुलाई 2025 (नॉन‑ऑडिट केस के लिए) Wikipedia+12Hindustan Times+12ClearTax+12The Indian Express+1The Economic Times+1
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नवीन ड्यू डेट: 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया है—समेत दैनिक वेतनभोगी, HUF, और अन्य गैर‑ऑडिट केस वाले करदाताओं के लिए The Times of IndiaThe Economic TimesPress Information Bureau
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ऑडिट केस वाले टैक्सपेयर (जैसे प्रोफेशनल्स, कंपनियाँ): अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 The Economic TimesIndiaFilings
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वैश्विक लेन‑देनों वाले टैक्सपेयर — रिपोर्टिंग के साथ: 30 नवंबर 2025 नोदं IndiaFilings
📄 Late Filing और पैनल्टी (Section 234F के तहत)
Income स्लैब | Filing Date | Late Filing Fee |
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₹2.5 लाख तक | ≤ 31 Dec 2025 | कोई पैनल्टी नहीं |
₹2.5 लाख–₹5 लाख | ≤ 31 Dec 2025 | ₹1,000 पैनल्टी |
₹5 लाख से अधिक | ≤ 31 Dec 2025 | ₹5,000 तक पैनल्टी |
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नोट: 15 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर ऊपर दी गई पैनल्टी लागू होगी The Economic Times+7mint+7The Times of India+7
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दंड की राशि आपकी आय पर निर्भर करेगी—₹5 लाख से कम वाली आय पर ₹1,000 तक पैनल्टी हो सकती है Maharashtra Timesmint
⚠️ क्या होता है अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी?
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Belated Return: 15 सितंबर के बाद भी 31 दिसंबर 2025 तक फाइल की जा सकती है (पैनल्टी और इंटरेस्ट सौंपकर) Income Tax India+5The Indian Express+5Income Tax India+5
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Revised Return: यदि गलती हुई हो, तो 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित ITR दाखिल की जा सकती है The Economic Times+9IndiaFilings+9The Economic Times+9
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Updated Return (Budget 2025 के तहत): April 2026 से मार्च 2030 तक updated रिटर्न भरने की अनुमति है, लेकिन 60–70% अतिरिक्त टैक्स जमा करना होगा IndiaFilings
📌 नए नियम और बदलाव
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Capital Gains Tax के नए नियम लागू हुए हैं—short-term capital gains (STCG) और long-term (LTCG) की दरों में बदलाव हुआ है, जिस कारण ITR फार्म और फाइलिंग प्रकिया में परिवर्तन आया है The Times of IndiaThe Economic Times
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ITR‑Utility और validation tools देर से जारी होने की वजह से फाइलिंग डेट को बढ़ाना पड़ा — ताकि करदाताओं को आसान समय मिल सके The Times of IndiaKPMGPress Information Bureau
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CBDT ने technical issues के चलते 2019‑20 से 2022‑23 तक “Invalid” दिख रहे ITRs के लिए 30 सितंबर 2025 तक वैधता प्राप्त करवाने की सुविधा दी है Maharashtra Times
✅ क्या आप ITR फाइल करें?
Non‑audit Taxpayers (ज्यादातर salaried individuals etc.)
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ड्यू डेट: 15 सितंबर 2025
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देर होने पर: 31 दिसंबर तक फाइल करें, पैनल्टी और इंटरेस्ट चुकाएं
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दस्तावेज रखें: PAN, Aadhaar, Form 16, TDS डेटा, deductions proofs, capital gains slips etc. Hindustan Times+14ClearTax+14Income Tax India+14The Times of India+2mint+2Income Tax India+2IndiaFilings+8incometaxindia.gov.in+8The Economic Times+8
Audit के अंतर्गत — Self-employed, कंपनियाँ इत्यादि
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ड्यू डेट: 31 अक्टूबर 2025
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Revised/Belated ITR: 31 दिसंबर स्टैंडर्ड है
❓FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. ITR फाइल की अंतिम तारीख क्या है?
👉 Non‑audit टैक्सपेयर के लिए: 15 सितंबर 2025; Audit केस: 31 अक्टूबर 2025; International dealings वाले टैक्सपेयर: 30 नवंबर 2025।
Q2. अगर मैं 31 दिसंबर 2025 तक ITR फाइल करूं, तो क्या पैनल्टी लगेगी?
👉 हां, लेकिन Section 234F के तहत देरी पैनल्टी (₹1,000–₹5,000) लागू होगी।
Q3. क्या मैं ITR revise कर सकता हूँ?
👉 हाँ, revised return 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है, यदि पहचानी गई गलती हो।
Q4. क्या मैं updated return फाइल कर सकता हूँ अगर december से पहले भी नहीं किया?
👉 हां—Budget 2025 के अनुसार 2030 तक updated return फाइल किया जा सकता है, पर additional tax देना होगा।
Q5. ITR फॉर्म कैसे चुनें? (ITR‑1, ITR‑2, ITR‑3, ITR‑4)?
👉 यह आपकी आय स्रोतों, व्यवसाय, foreign income आदि पर निर्भर करता है; नए ट्रायल validation rules और Section 115BAC / 115BAD आदि के अनुसार उचित form चुनें Wikipedia+15Income Tax India+15The Economic Times+15ClearTaxHindustan Times+1mint+1IndiaFilings+1Wikipedia+1Income Tax India।
⚠️ Disclaimer
यह लेख केवल जानकारी और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई कोई जानकारी निवेश या टैक्स सलाह नहीं है। कृपया टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने कै.ए. या टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। लेखन या वेबसाइट किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है।
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